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प्रतिबंधित कार्बाइड रसायन से फल, फ्रुट को नही पकाने के कलेक्टर ने दिये निर्देश, आयुक्त के निर्देशन मे हुई कार्यवाही, प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक रूप से पकावें फल फ्रुट

देवास। शिवरात्रि के महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता के आदेशानुसार तथा आयुक्त रजनीश कसेरा के निर्देशन मे खाद्य एवं औषधि प्रशासन व नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा आम नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शहर में स्थित ऐसे फल फ्रूट के गोदामों की जांच की गई जो की प्रतिबंधित कार्बाइड रसायन से फल फ्रूट को पकाते हैं और शहर में सप्लाई करते हैं जो कि जनमानस के स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक एवं हानिकारक है। जिसके अन्तर्गत शहर के तीन बड़े गोदामों का निरीक्षण किया गया तथा गोदाम  फल,फ्रुट पकाये जाने वाले रसायन का सेंपल लिया गया एवं पंचनामा तैयार किया गया। गोदाम संचालको को समझाईश दी गई कि वे प्रतिबंधित कार्बाइड रसायन से फल, फ्रुट को न पकाते हुए प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक रूप से नियत अनुसार ही फल,फ्रुट को पकाते हुए विक्रय करें। इसी प्रकार सुतार बाखल स्थित जैन मंदिर के पदाधिकारियों की शिकायत पर विष्णु नॉनवेज रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले जनक पिता गंगाराम सोनी द्वारा किया जा रहा था। रेस्टोरेंट को सील किया गया। उक्त रेस्टोरेंट बिना लायसेंस के संचालित की जा रही थी। रेस्टोरेंट पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 256,267 (2) का उल्लंघन करने पर 434 एवं 440 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। कार्यवाही मे खाद सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर, निगम स्वास्थ्य एवं खाद निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर व उनकी टीम साथ रही।

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