ऑपरेशन संकल्प के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता, बेटे की नृशंस हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास, पेशेवर विवेचना, सटीक पैरवी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचा गया न्याय का इतिहास

अमित बागलीकर

देवास। देवास पुलिस की ऑपरेशन संकल्प पहल के अंतर्गत एक और जघन्य हत्याकांड में न्याय की जीत दर्ज हुई है। पिता द्वारा अपने ही पुत्र की वीभत्स हत्या कर शव को बोरवेल में फेंकने जैसे बहुचर्चित प्रकरण में देवास पुलिस की बारीकी से की गई पेशेवर विवेचना और जिला अभियोजन अधिकारी की सटीक व प्रभावशाली पैरवी के चलते आरोपी को उम्रकैद की सजा दिलवाई गई है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की गंभीर परीक्षा थी, बल्कि मानवीय रिश्तों की मर्यादा पर भी गहरा प्रहार करती है। परंतु देवास पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, यदि विवेचना वैज्ञानिक और नीतिगत हो, तो न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।
पिता बना हैवान, बेटे ने देखी थी शर्मनाक हरकत, बनी हत्या की वजह
प्रकरण बरोठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांगड़दा का है। आरोपी मोहनलाल चौहान (उम्र 46 वर्ष) को उसके ही बेटे हरिओम ने एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस भय से कि उसका कृत्य उजागर न हो जाए, उसने अपने बेटे की हत्या की नृशंस योजना बनाई। 07 दिसंबर 2022 को आरोपी ने रस्सी से बेटे का गला घोंटा और दराते से दोनों हाथ काट डाले। हत्या के बाद शव को खेत पर बने बोरवेल में फेंककर सबूत छिपाने का प्रयास किया। यह हत्या न केवल अमानवीय थी, बल्कि पुलिस के लिए विवेचना की दृष्टि से अत्यंत जटिल भी।
ऑपरेशन संकल्प की पेशेवर दृष्टिकोण से खुली हत्या की परतें
एसपी पुनीत गेहलोद के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत इस जघन्य अपराध की विवेचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। निरीक्षक शैलेन्द्र मुकाती ने तकनीकी साक्ष्य, परिस्थितिजन्य तथ्य और वैज्ञानिक आधारों पर एक-एक कड़ी जोड़ी। प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप राय, विवेचक अजय सिंह गुर्जर सहित कोर्ट मोहर्रिर विष्णु कचनार, कोर्ट मुंशी अशोक डिंडोर व वारंट मुंशी विकास आस्के की भूमिका भी सराहनीय रही। विवेचना में ऐसी सटीकता और तीव्रता बरती गई कि मात्र दो दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मार्च 2023 में चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।
प्रभावी पैरवी बनी केस की रीढ़
जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घाटिया ने प्रकरण की न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत सशक्त पैरवी की। उनके द्वारा गवाहों की पेशी, वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा तर्कपूर्ण प्रस्तुतिकरण के आधार पर न्यायालय को यह विश्वास दिलाने में सफलता पाई गई कि आरोपी ने यह जघन्य अपराध पूर्ण पूर्वनियोजित ढंग से किया।
न्यायालय का निर्णय उम्रकैद व अर्थदंड
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन की अदालत ने आरोपी मोहनलाल को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास व 2000 के अर्थदंड से दंडित किया। निर्णय में न्यायालय ने कहा कि यह अपराध केवल हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों की मर्यादा, सामाजिक मूल्यों और नैतिकता की हत्या है। ऐसे अपराधी के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
एसपी ने की संपूर्ण टीम की सराहना
पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने इस सफलता को ऑपरेशन संकल्प की एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में पेशेवर दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचना और अभियोजन की तत्परता के कारण न्यायालय से दोषसिद्धि संभव हो सकी। यह केवल कानून की जीत नहीं, बल्कि पीडि़त को मिला न्याय और समाज को मिला सशक्त संदेश है। उन्होंने प्रकरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त पुलिस व अभियोजन टीम को बधाई दी और आगामी गंभीर प्रकरणों में भी इसी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।
2025 की उपलब्धियाँ आंकड़ों में देखिए देवास पुलिस की प्रगति
एसपी गेहलोद के नेतृत्व में देवास पुलिस ने वर्ष 2025 में अब तक निम्नलिखित गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि दिलवाने में सफलता पाई है जिसमें हत्या 12 मामलों में दोषसिद्धि, हत्या के प्रयास 08 प्रकरण, बलात्कार15 मामलों में अभियोजन सफलता, छेड़छाड़, लूट, मारपीट, गौ तस्करी, मादक पदार्थ, धोखाधड़ी जैसे प्रकरणों में भी त्वरित न्याय दिलवाया गया है।
ऑपरेशन संकल्प एक उद्देश्य, एक संकल्प — अपराध मुक्त देवास
ऑपरेशन संकल्प की परिकल्पना पुलिस अधीक्षक ने इसलिए की ताकि जिले में गंभीर अपराधों की विवेचना पेशेवर एवं वैज्ञानिक रूप से की जा सके। समयसीमा में चालान पेश करना, न्यायालयीन आदेशों की तामीली सुनिश्चित करना और दोषियों को कठोर दंड दिलाना इस पहल के प्रमुख लक्ष्य हैं। अब तक इसके अंतर्गत एक के बाद एक सफलता पुलिस को मिली है, जिससे देवास पुलिस का मनोबल ऊँचाई पर है और जनता में कानून के प्रति विश्वास और गहराया है।



