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दहेज हत्या के आरोपी शिक्षक को 7 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित

देवास। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मनीष सिंह ठाकुर द्वारा दहेज हत्या के आरोपी नरेंद्र आर्य शिक्षक निवासी जमुनिया टोंक खुर्द देवास को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासकीय अभिभाषक अशोक चावला के अनुसार मृतिका रेणुका का विवाह दिनांक 7/5/ 2019 को अभियुक्त नरेंद्र आर्य के साथ अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज समिति पोलाय कला द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात तक अभियुक्त गण ने मृतिका  को अच्छे से रखा, परंतु कुछ समय पश्चात अभियुक्त द्वारा मृतिका से दहेज में 1,00,000 रूपए नगद तथा मोटर साइकिल, फ्रीज व सोफा सेट आदि सामान की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। इसके संबंध में मृतिका ने अपने परिवार जनों को भी बताया जाता था। दिनांक 10/06/2020 को अभियुक्त नरेंद्र आर्य ने अपनी पत्नी मृतिका रेणुका को लेने के लिए ग्राम गोरधनिया स्थित अपने ससुराल गया तो मृतिका के माता-पिता ने उसे समझाया कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे दहेज में कुछ नहीं दे सकते हैं। इसके पश्चात दिनांक 11/6/2020 को मृतिका के परिवारजनों ने मृतिका को अभियुक्त नरेंद्र आर्य के साथ विदा कर दिया तथा इसके पश्चात 16/6/2020 को अभियुक्त नरेंद्र आर्य ने मृतिका  रेणुका के परिजनों को फोन पर सूचित किया कि रेणुका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रकरण में सहयोग प्रधान आरक्षक श्याम आंजना न्यायालय मुंशी का रहा।

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