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बगैर लाइसेंस व नियम विरूद्ध चिकन मटन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गयालाइसेंस बनवाकर व नियमो का पालन कर अपना व्यवसाय करें-महापौर

देवास। निगम सीमा क्षेत्र मे बगैर लाइसेंस व शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नही करने तथा दिनांक 9 मार्च को सम्पन्न हुई निगम परिषद की बैठक में परिषद सदस्यों द्वारा शासन नियमानुसार मांग उठाई गई थी कि बगैर लाइसेंस व शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नही कर व्यवसायी चिकन व मटन का विक्रय कर रहे है। बैठक के दौरान ही सभापति मनीष सेन द्वारा आयुक्त रजनीश कसेरा को दुकान बंद करवाए जाने के निर्देश दिए थे। आयुक्त ने परिषद के दौरान ही स्वास्थ्य अधिकारी को दुकान बंद करवाए जाने के निर्देश दिए थे। निर्देशो के पालन मे नगर निगम की टीम द्वारा सोमवार सोमवार 11 मार्च को शहर के शुक्रवारिया हाट, उज्जैन रोड, इटावा व अमोना क्षेत्र में स्थित चिकन व मांस का विक्रय करने वाले व्यवसाईयों की दुकानें बंद करवाई गई तथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 के अंतर्गत प्रकरण बनाये गये। कार्यवाही मे शुक्रवारिया हाट मे सरदार चिकन सेंटर, मदनी चिकन सेंटर, ख्वाजा चिकन सेंटर, शेख ट्रेडर्स चिकन सेंटर, मोहसिन चिकन सेंटर, कोहिनूर चिकन सेंटर, आलिफ चिकन सेन्टर तथा ईटावा मे पटेल चिकन शॉप, मदनी एग्ज डिपो, जोया चिकन सेंटर, आदिल चिकन सेन्टर पर उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण बनाये जाकर दुकानो को बंद करवाया गया तथा चिकन मटन विक्रय करने वाले व्यवसाईयों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने चिकन व मटन विक्रय  करने वाले व्यवसाईयों से अपील की है कि वे निगम से लायसेंस बनवाकर व शासन द्वारा निर्धारित नियमो का पालन कर अपना व्यवसाय संचालित करे। कार्यवाही मे निगम स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ठाकुर, दरोगा अबरार पठान व उनकी टीम उपस्थित रही।

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